Salaried person या सरकारी कर्मचारी ITR को ऑनलाइन कैसे करें?
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*प्रश्न:- Salaried person या सरकारी कर्मचारी ITR को ऑनलाइन कैसे करें?*🌷🌷🌷🌷
उत्तर:- 👉सर्वप्रथम नीचे दी गई Link को ओपन करें।
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https://incometaxindiaefiling.gov.in
👉 इस लिंक पर आप Registered User नहीं है तो दाई तरफ ऊपर की ओर Register Yourself पर क्लिक करके अपना एकाउंट बना लें।
यदि आप रजिस्टर्ड यूजर है तो Registered User के नीचे Login here पर क्लिक करें।लॉगिन करने पर एक नई स्क्रीन ओपन होगी।इसमे
➡ User ID आपका पैन नंबर होगा।पैन नंबर हमेशा कैपिटल लेटर्स या बड़े अक्षरों में भरें।
➡Password में रजिस्ट्रेशन के समय बनाये गए पासवर्ड भरें।
➡Date Of Birth के सामने बने कैलेंडर पर📆 क्लिक करके क्रमशः साल,महीना और दिन को चुनें।
➡Image या Captcha भरें।
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*Login*करें।
लॉगिन करने पर Check Aadhar PAN Linking से सम्बधितएक नई स्क्रीन खुलेगी।इसमे नीचे की तरफ आप अपने आधार नंबर Captcha या Image भरकर Link Now पर क्लिक करें। या यदि आप अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना नही चाहते तो *Later* पर क्लिक करें।
*नोट:- यदि आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ पहले से ही लिंक कर रहा है तो तो ये स्क्रीन आपको दिखाई नही देगी।*
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अब आगे एक नई स्क्रीन खुलेगी।इस स्क्रीन में
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*Dashboard,My account,e-file,Compliance,PMGMGY,Profile Setting आदि विकल्प दिखाई देंगे।*
➡इनमे से e-file को select कर Prepare and Submit online ITR पर क्लिक करें।
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Prepare and Submit online ITR की नई स्क्रीन ओपन होगी।इसमे आपका पैन नंबर स्वतः ही भर हुआ दिखाई देगा।
➡Assessment Year में 2017-18को चुनें।(यदि आप वित्तीय वर्ष 2016-17का ITR भर रहे है तो Assessment Year या कर निर्धारण वर्ष एक वर्ष ज्यादा अथार्त 2017-18 होगा।)
➡ITR Form No में ITR-1को ही चुनें।
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*Perfil Adress with
⚪From PAN Database
⚪From Previous Return field
⚪New address
उपर्युक्त तीनो विकल्पों में से कोई एक विकल्प के गोलाकार आकृति को चुने।यदि आप PAN कार्ड के डेटाबेस को चुनते है तो आपके पैन कार्ड में दिया गया एड्रेस स्वतः ही आ जाएगा।इसी प्रकार Previous Return को चुनने पर previous Return में दिया गया अड्रेस स्वत् ही आ जाएगा और यदि आप एड्रेस को मैन्युअली भरना चाहते है तो New Adress को क्लिक करें।
➡Do you want to digitally sign?
⚪Yes
⚪No में से No को सेलेक्ट करें।
नीचे दिए गए ✅Submit पर क्लिक करें।
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Submit करने पर ITR-1 Assessment year 2017-18 नाम की एक नई स्क्रीन खुलेगी।इसमे सबसे ऊपर ✅Previous&submit
💾Save Draft ❎Exit और तीर के चिह्न ⬅ ➡ होते है।
इसमे
➡ Instructions
➡ Personal Information
➡ Income Detail, ➡ Tax Detail
➡ Tax Paid and Verification और
➡ 80G टैब दिखाई देती है।
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अब टैब के अनुसार ITR 1 भरें।
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1⃣प्रथम टैब Instruction पर क्लिक करके निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें।
कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश निम्न है:-
👉Backspace और Backbutton का प्रयोग नहीं करें।
👉भरे गए Data को समय समय पर 💾Save Draft अवश्य करें।क्योंकि आपके कंप्यूटर स्क्रीन के दाईं तरफ एक Idle Session Timer में एक Count down चलता है।मतलब यह एक टाइम होता है जो 15: 00 से शुरू होता है और यह समय धीरे धीरे कम होता जाता है।यदि आपने डेटा की एंट्री करते समय ज्यादा समय लगा दिया और Countdown में 00:00 समय हो गया तो आपका Session Expire हो जाएगा और आपको पुनः शुरू से लॉगिन करना पड़ेगा।इसलिए आप समय समय पर 💾Save Draft बटन पर क्लिक करते रहें।Save ड्राफ्ट पर क्लिक करने पर आपका डेटा भी सेव हो जाएगा और Countdown में आपका time भी पुनः 15:00(बढ़ जाएगा।)हो जाएगा।
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2⃣अब दूसरी टैब Personal Information पर क्लिक करें।या नीचे या ऊपर दिए गए हरे रंग के Arrow या तीर के चिह्न ⬅ ➡ की सहायता से भी एक टैब से दूसरे टैब पर जाय जा सकता है।
👉इसमे आपका PAN Number स्वतः ही भरा हुआ दिखाई देगा।इसमे आगे आप अपना
▶First Name-------
▶Middle Name------
▶Surnameया Last Name------------
▶Aadhar Number ya UID Number
▶Mobile Number और Email-ID भरें।
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Surname या Last Name भरना जरूरी
जैसे किसी का नाम VINOD KUMAR BUDANIYA हो तो sirname या Last Name BUDANIA MIDDLE नाम KUMAR और FIRST NAME में VINOD होगा।
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परंतु नाम VINOD KUMAR हो तो SURNAMEया Last Name KUMAR होगा और FIRST नाम VINOD होगा जबकि मिडिल नाम खाली ही रहेगा।
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यदि आपका नाम VINOD ही है तो SURNAME में VINOD भरें तथा मिडिल नाम और फर्स्ट नाम खाली ही रहेगा।
👉नीचे अपना एड्रेस भरें।लाल रंग के स्टार या तारे * वाली एंट्री जरूरी है।
*➡ Employer Category* में Government का चयन करें।
*➡ Residentance Status* में RES-Resident को चुनें।
*➡Return file* में आप इस वित्तीय वर्ष 2016-17 की रिटर्न्स फ़ाइल 31 जुलाई 2017 तक या इससे पूर्व भरने पर ही विकल्प On or before due date....को चुनें।परंतु ITR भरने की अंतिम तिथि में परिवर्तन भी हो सकता है।
➡Whither Oringinal or Revised Return में Oringinal विकल्प को चुनें।
यदि आपके oringinal Return को अपलोड या सबमिट करने के बाद आपको पता लगा कि इसमें कोई गलती या कमी रह गई है तो Revised Return के विकल्प को चुना जाता है।इसके नीचे की शेष एंट्रीज भी रिवाइज्ड return से सम्बंधित है।इसलिए इन्हें खाली छोड़ दें।
*➡Are you govern by purtagaliyon civil code as per section SA में No के विकल्प को चुनें।क्योकि यह केवल गोआ स्टेट के स्पेशल केस पर ही लागू होता है। save draft करें।
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3⃣इसके बाद तीसरी टैब *Income Detail*पर क्लिक करें।
इसमे विवरण आपके DDO द्वारा जारी Form No 16 की सहायता से भरें।
➡ सबसे पहले Income from Salary/ Pension में आपके form न.16 के Part- B में से gross salary की राशि भरें।
➡House Property से होने वाली आय को दर्शाये यदि House property से कोई income नही है तो जीरो भरें।
➡Rental Income यदि कोई हो तो भरें अन्यथा 0 भरें।
➡Deduction में 80C में LIC,SI,GPF,Tution fee,Home loan ki amount,Sukanya Samridhi,PPF,PLI और सामूहिक दुर्घटना बीमा की राशि का कुल योग करें।
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*नोट:- Ecpens या NPS या जिनका GPF नही कटता है उनकी NPS की राशि 80C में नही आयगी।इसकी एक एंट्री 80CCD(1) में जो कार्मिक का योगदान है और दूसरी एंट्री 80CCD(2) में होगी जो गवर्नमेंट का योगदान है।दोनों एंट्रीज में एकसमान राशि ही आयगी।*
➡80D में यदि कोई मेडिक्लेयम की राशि होतो भरें।अन्यथा 0 भरें।
➡5000 की नगद छूट या Rebate स्वतः ही हो जाएगी।
➡Taxpayable की राशि भी स्वतः आ जायेगी।
➡ Save draft करें।
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4⃣Tax Calculation पर क्लिक करें।
क्लिक करने पर आपके DDO द्वारा कटे गए TDS या टैक्स की amount दिखाई देगी।
यदि आपके वास्तविक काटे गए टैक्स और Tax Deduction में अंतर है तो हो सकता है कि आपके DDO द्वारा अभी तक चौथा क्वार्टर किसी CA के द्वारा ऑनलाइन नही करवाया गया है।या पहले के क्वार्टर में काट गई टैक्स की राशि कीगलत एंट्री कर दी हो।ऐसी स्थिति में आपका आप अपने DDO से संपर्क करें।
➡यदि आपका TDS गलती से payable Tax से कम काटा गया है तो इनके अंतर कि राषि को पहले challen के द्वारा बैंक में जमा करवाने के बाद ही ITR ऑनलाइन करें अन्यथा यह आपका Defective ITR होगा।चालान का फॉर्मेट इस लिंक के शुरू में ही दिया गया है।
➡यदि आपका TDS गलती से Payable Tax से ज्यादा काट लिया गयाहै तो इनके अंतर कि राषि को ब्याज सहित आपके बैंक खाते में जमा करवा दी जाएगी।
*➡Detail of self assement tax and self assessment tax detail*में चालान की डिटेल भरें।यदि आपने टैक्स चालान के द्वारा जमा नहीं करवाया है तो इसे खाली छोड़ दें।
➡Save draft करें।
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* 5⃣ Taxes paid and Verification*पर क्लिक करें।
➡इसमे सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी Tax Payable amount शून्य होना चाहिए।यदि आपकी Tax Payable अमाउंट शून्य नही है तो जितना टैक्स आपका पेंडिंग है उतने का ही चालान बनाकर बैंक में जमा करवाएं।इसके बाद ही ITR Submit करें।
➡Tax Refund की राशि स्वतः ही आयगी।
➡Exempted amount को खाली छोड़ें।
➡Agriculture की अमाउंट आप चाहे तो भर सकते है।
➡इसके बाद नीचे की तरफ Bank Account Detail fill करें।
➡इसमे IFSC कोड भरने पर बैंक का नाम स्वतः ही आ जाएगा।
➡A/c नंबर भरें।
➡Cash Deposited during 09-11-2016से30-12-2016 तक नोटबन्दी के दौरान दो लाख से ज्यादा जमा करवाई गई राशि को लिखें।
➡Other Bank detail में आपके पास उपलब्ध दूसरे एकाउंट का भी विवरण भरें।यदि आपके पास तीसरा बैंक एकाउंट है तो ✝पलस पर क्लिक करें ओर तीसरे बैंक एकाउंट की डिटेल भरें।
➡Verification में अपने पिता का नाम,Palace में स्कूल का नाम लिखें।
➡Save Draft करें।
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6⃣80G पर क्लिक करें।
➡इसमे आपने किसी सामाजिक,धार्मिक या किसी ट्रस्ट या गौशाला में दान दिया है तो Donee में संस्था का नाम ,संस्था के ही पैन नंबर लिखें।
➡आपके द्वारा दी गई संस्था को अमाउंट की राशि भरें।
➡ इसके बाद save draft करें।
➡इसके बाद Preview and Submit पर क्लिक करें।Submit करने पर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अंग्रेजी में मैसेज आयगा Your Return has been upload successful but it is pending for e-file Verification.
➡ दाई तरफ ऊपर की और Download click here preview pdf पर क्लिक करके प्रिंट भी निकाल सकते है।
➡e-verify आप आधार कार्ड ओटीपी से भी कर सकते है।आधार कार्ड नंबर भरने पर आपके आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयगी।इस ओटीपी को भरकर आप e-verify हो जाएगा।
➡My Account को ओपन करें।
➡ e-verify return को क्लिक करके आप वेरीफाई के सकते है।
➡वेरीफाई होने के बाद ITR-V फॉर्म डाउनलोड होगा।इसे अब सीपीसी बैंगलोर भेजने की आवश्यता नही होगी।
➡e-verify नही होने पर यह ITR - V CPC Banglore भेजने की आवश्यता होगी।
🌷एक छोटा सा प्रयास🌷
प्रस्तुतकर्त्ता:-विनोद कुमार बुडानिया व.अ.
रा आ उ मा वि अड़सिसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
🌹धन्यवाद🌹
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