Thursday, April 27, 2017

RTE के तहत मुफ्त में एडमीशन कराने हेतु एंड्राइड एप यहां से डाउनलोड करें

एजुकेशन डेस्क. ।

शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया राजस्थान में फिर शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया में इस बार एक नई व्यवस्था की गई है। आरटीई वेबपोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के साथ ही इस बार मोबाइल एप के माध्यम सेभी आवेदन किए जा सकेंगे।

हार्ड कॉपी जमा कराने का प्रावधान भी किया गया
आरटीई से जुड़े सूत्रों ने Rajasthanpatrika.com को बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से जारी नई नियमावली के तहत स्पष्ट कर दिया गया है कि मोबाइल एप से किए गए आवेदन भी स्वीकार होंगे। हालांकि आवेदन की हार्ड कॉपी जमा कराने का प्रावधान भी किया गया है।

राजस्थान प्राइवेट स्कूल एप डाउनलोड करना होगा
मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन के इच्छुक अभिभावकों को राजस्थान प्राइवेट स्कूल एप डाउनलोड करना होगा। इस एप पर सरल प्रक्रिया उल्लेखित है जिसमें अभिभावक अपने स्तर पर या किसी जानकार की मदद से भी आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों ने पिछले दिनों कहा भी था कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो जाएगी।

दो मिनट निकालिए और समझिए: यह है टाइम फ्रेम
- आवेदन प्रक्रिया शुरू - 13 अप्रेल से
- आवेदन की अंतिम तिथि - 30 अप्रेल

- वरियता क्रम की लॉटरी - 2 मई
- रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि - 8 मई
- स्कूल में प्रवेश - 9 मई से

नि:शुल्क प्रवेशित बालकों और शेष 75 प्रतिशत सीट पर प्रवेशित बालकों की सूचना वेबपोर्टल पर एंट्री 
- 31 जुलाई तक

देखिए: उन सवालों के जवाब जिनकी आपको जरूरत है
सवाल- प्रवेश के लिए किन विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं?
जवाब- राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी स्कू  ल में अल्पसं यक शिक्षण संस्था को छोड़कर।

सवाल- किस कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन होगा?
जवाब- निजी स्कू  ल की एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया जा सकता है। इस कक्षा की कुल प्रवेशित सीटों की 25 प्रतिशत पर नि:शुल्क प्रवेश होंगे।

सवाल- आरटीई में प्रवेश के लिए बालक की आयु कितनी होनी चाहिए?
जवाब- जहां कक्षा एक एंट्री लेवल है वहां 6 वर्ष और इससे पहले प्री-प्राइमरी में 3, 4 और 5 वर्ष।

सवाल- क्या सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अ िा ाावकों के बच्चों का आवेदन हो सकता है?
जवाब- केवल उन्हीं के बच्चों के आवेदन लिए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय एक ला ा रुपए या इससे कम है।

सवाल- इस बार संशोधित नियम आए हैं, एेसे में आरटीई के तहत पूर्व में प्रवेशित बच्चों का क्या होगा?
जवाब- उन बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा पूर्ववत जारी रहेगी। पूर्व में यदि नियमानुसार प्रवेश हो चुका है तो कक्षा आठ तक वे उसी स्कूल में नि:शुल्क पढ़ेंगे। उनकी फीस का पुर्न ारण राज्य सरकार करेगी।

एप को डाउनलोड करें प्लेस्टोर से यहां क्लिक करके-  RTE ANDROID APP DOWNLOAD LINK 

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